Xiaomi के बैंक खातों में जमा 5,551 करोड़ रुपये जब्ती के आदेश

शाओमी ( Xiaomi) के बैंक खातों में जमा 5,551 करोड़ रुपये जब्त किए जाने के आदेश को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत गठित सक्षम प्राधिकरण ने स्वीकृति दे दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को फेमा सक्षम प्राधिकरण के इस फैसले की जानकारी दी। ईडी ने गत 29 अप्रैल को FEMA कानून के तहत शाओमी की इस बैंक जमा को जब्त करने का आदेश जारी किया था। बाद में इस आदेश को प्राधिकरण की स्वीकृति के लिए भेजा गया था। विदेशी मुद्रा विनिमय के उल्लंघन से संबंधित मामलों का नियमन करने वाले फेमा कानून के तहत प्राधिकरण की मंजूरी लेना जरूरी होता है। ED ने एक बयान में कहा कि FEMA कानून की धारा ३७ ए के तहत शाओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ उसकी बैंक जमाओं को जब्त करने का आदेश जारी किया गया है। ED ने कहा, ‘‘यह भारत में जब्ती के आदेश वाली सर्वाधिक राशि है जिसे प्राधिकरण की मंजूरी मिली है। ''

DrashtaNews

नई दिल्‍ली। शाओमी ( Xiaomi) के बैंक खातों में जमा 5,551 करोड़ रुपये जब्त किए जाने के आदेश को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत गठित सक्षम प्राधिकरण ने स्वीकृति दे दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को फेमा सक्षम प्राधिकरण के इस फैसले की जानकारी दी। ईडी ने गत 29 अप्रैल को FEMA कानून के तहत शाओमी की इस बैंक जमा को जब्त करने का आदेश जारी किया था। बाद में इस आदेश को प्राधिकरण की स्वीकृति के लिए भेजा गया था।  विदेशी मुद्रा विनिमय के उल्लंघन से संबंधित मामलों का नियमन करने वाले फेमा कानून के तहत प्राधिकरण की मंजूरी लेना जरूरी होता है। 

ED ने एक बयान में कहा कि FEMA कानून की धारा ३७ ए के तहत शाओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ उसकी बैंक जमाओं को जब्त करने का आदेश जारी किया गया है। ED ने कहा, ‘‘यह भारत में जब्ती के आदेश वाली सर्वाधिक राशि है जिसे प्राधिकरण की मंजूरी मिली है। ”

 

ED के मुताबिक, प्राधिकरण ने 5,551.27 करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा के शाओमी इंडिया द्वारा अनधिकृत ढंग से भारत से बाहर भेजे जाने के मामले में एजेंसी के कदम को सही पाया है। प्राधिकरण ने यह भी कहा है कि रॉयल्टी भुगतान के नाम पर देश के बाहर विदेशी मुद्रा भेजना फेमा कानून का खुला उल्लंघन है। 

Scroll to Top