-15 जून को दायर हुई थी चार्टशीट, आरोपी के खिलाफ मामले को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।
नई दिल्ली। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को 18 जुलाई को तलब किया है। अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ मामले को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (ACMM) हरजीत सिंह जसपाल ने बृजभूषण को 18 जुलाई को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया।
मीडिया के मुताबिक, पहलवानों की ओर से लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए सांसद बृजभूषण शरण सिंह और भारतीय कुश्ती महासंघ के निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर को भी तलब किया है। पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत 15 जून को आरोपपत्र दायर किया था। तोमर पर आईपीसी की धाराओं 109 (किसी अपराध के लिए उकसाना), 354, 354ए और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था।
पहलवानों ने इसी साल जनवरी महीने में बृज भूषण के खिलाफ धरना शुरू किया था। इसके बाद कार्रवाई की मांग को लेकर पहलवान दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के लिए उतर गए थे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया था।बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस थाने में दो FIR दर्ज की है। पुलिस ने नाबालिग रेसलर से यौन शोषण के मामले में बृजभूषण पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं, अन्य छह महिला पहलवानों के आरोपों पर दूसरी FIR दर्ज की गई है।