अदालतों पर जनता और मीडिया आलोचना कर सकते हैं- सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने कहा, ''हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर जनता और प्रेस द्वारा जोरदार बहस करने की जरूरत है, भले ही बहस का मुद्दा अदालत के समक्ष विचाराधीन क्यों न हो।

DrashtaNews

नई दिल्ली। केंद्र की सरकार एक ओर स्वतंत्र पत्रकारों और सोशल मीडिया पर पाबन्दी लगा रही है। तो , दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट सार्वजनिक बहसों और मीडिया आलोचना के लिए खुली छूट दे रहा है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक प्रवचन और मीडिया जांच के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि अदालतों, खुले और सार्वजनिक संस्थानों के रूप में, टिप्पणियों, बहस और रचनात्मक आलोचना के प्रति ग्रहणशील रहना चाहिए।
न्यायालय ने कहा कि जब कोई मामला विचाराधीन होता है, तब भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर जनता और प्रेस द्वारा जोरदार बहस करना महत्वपूर्ण होता है। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने कहा, ”हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर जनता और प्रेस द्वारा जोरदार बहस करने की जरूरत है, भले ही बहस का मुद्दा अदालत के समक्ष विचाराधीन क्यों न हो।

संवैधानिक ढांचे के “मूलभूत स्तंभ”-

खंडपीठ ने उदार लोकतंत्र को बनाए रखने में न्यायपालिका और मीडिया द्वारा निभाई गई पूरक भूमिकाओं को भी रेखांकित किया, दोनों संस्थानों को भारत के संवैधानिक ढांचे के “मूलभूत स्तंभ” कहा। कोर्ट ने कहा, ‘उदार लोकतंत्र को फलने-फूलने के लिए दोनों को एक-दूसरे का पूरक होना चाहिए।

अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के इस निष्कर्ष को रद्द करते हुए ये टिप्पणियां कीं कि समाचार एजेंसी एएनआई के विकिपीडिया के खिलाफ मानहानि मामले के बारे में विकिपीडिया पेज “प्रथम दृष्टया अवमाननाकारी” था। हाईकोर्ट ने उस पेज को हटाने का निर्देश दिया था, जिसमें बताया गया था कि न्यायाधीश ने चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने ANI के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी को नहीं हटाया तो विकिपीडिया भारत में बंद कर दिया जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए, विकिपीडिया फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

जस्टिस भुइयां द्वारा लिखे गए निर्णय –

उन्होंने कहा कि एक सार्वजनिक और खुली संस्था के रूप में अदालतों को सार्वजनिक टिप्पणियों, बहस और आलोचनाओं के लिए हमेशा खुला रहना चाहिए। वास्तव में, अदालतों को बहस और रचनात्मक आलोचना का स्वागत करना चाहिए। हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर लोगों और प्रेस द्वारा जोरदार बहस करने की आवश्यकता होती है, भले ही बहस का मुद्दा अदालत के समक्ष विचाराधीन हो।

न्यायपालिका और मीडिया दोनों ही लोकतंत्र के मूलभूत स्तंभ-

तथापि, आलोचना करने वालों को यह याद रखना चाहिए कि न्यायाधीश ऐसी आलोचना का उत्तर नहीं दे सकते हैं लेकिन यदि कोई प्रकाशन न्यायालय या न्यायाधीश या न्यायाधीशों को बदनाम करता है और यदि अवमानना का मामला बनता है, जैसा कि न्यायमूत अय्यर ने छठे सिद्धांत में उल्लेख किया है, तो निश्चित रूप से न्यायालयों को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन मीडिया को यह कहना अदालत का काम नहीं है कि इसे हटा दो, इसे हटा दो।
किसी भी प्रणाली के सुधार के लिए जिसमें न्यायपालिका शामिल है, आत्मनिरीक्षण महत्वपूर्ण है। यह तभी हो सकता है जब अदालत के समक्ष आने वाले मुद्दों पर भी मजबूत बहस हो। न्यायपालिका और मीडिया दोनों ही लोकतंत्र के मूलभूत स्तंभ हैं जो हमारे संविधान की मूल विशेषता है। एक उदार लोकतंत्र को फलने-फूलने के लिए, दोनों को एक-दूसरे का पूरक होना चाहिए। इससे पहले, किसानों के विरोध प्रदर्शन के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने एक मुद्दा तैयार किया था कि क्या किसी ऐसे मुद्दे पर सार्वजनिक विरोध की अनुमति दी जा सकती है जो अदालत के समक्ष विचाराधीन है।

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