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दिल्ली पुलिस का दावा, रोहिणी कोर्ट ब्लास्ट केस में वैज्ञानिक ने जानबूझकर लोगों का जीवन खतरे में डाला

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-1040 पेज की चार्जशीट में पुलिस का खुलासा आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य

नई दिल्ली। 9 दिसंबर 2021 को रोहिणी अदालत में आईईडी विस्फोट की घटना का दिल्ली पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रोहिणी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आईईडी विस्फोट के मामले में आरोपी डीआरडीओ के वैज्ञानिक भारत भूषण कटारिया के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट स्थित मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप पत्र दायर कर दिया है।
अदालत के कोर्ट नम्बर 102 में उस समय विस्फोट हुआ था जब मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रीतु राज नियमित सुनवाई कर रहे थे। मामले की संवेदनशीलता, प्रकृति और महत्व को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उत्तरी रेंज और एसटीएफ को घटना की जांच करने का काम सौंपा गया था।

एक हजार 40 पन्नों के आरोप पत्र में कहा गया है कि जांच के दौरान 150 से अधिक कैमरों के सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण के बाद घटना के दिन अदालत परिसर में प्रवेश करने वाले एक हजार से अधिक वाहनों का सत्यापन, वकीलों, वादियों , पुलिस कर्मियों और पिछले आपराधिक इतिहास वाले व्यक्तियों सहित सैकड़ों व्यक्तियों से पूछताछ के बाद जांच टीम घटना के पीछे आरोपी की पहचान करने में सफल रही थी।
इस मामले में घटना आठ दिन बाद 17 दिसंबर को आरोपी भारत भूषण कटारिया को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के मुताबिक, जांच से पता चला कि आरोपी भारत भूषण कटारिया ने अदालत में 9 दिसंबर को जान-बूझकर एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) रखा और एक रिमोट का उपयोग करके बाहर से ट्रिगर दबाकर धमाका किया। आरोपपत्र में कहा गया है कि आरोपी ने अपने प्रतिद्धंदी अमित वशिष्ठ को मारने के इरादे से इस कृत्य को अंजाम दिया। ऐसा करके आरोपी ने अपने जघन्य कृत्य से न्यायाधीश, अदालत के कर्मचारियों, वकीलों और अन्य वादियों सहित अदालत में मौजूद अन्य व्यक्तियों के जीवन को भी खतरे में डाला।

पुलिस का दावा है कि उसके पास आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं और इस मामले की जांच पूरी तरह अत्यधिक पेशेवर व वैज्ञानिक तरीके से की गई है। पुलिस ने यह भी कहा है कि मामले में जांच अभी जारी है, आवश्यक समझे जाने पर पूरक आरोपपत्र भी दायर किया जा सकता है।

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