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GST काउंसिल की 50वीं बैठक संपन्न, कैंसर के इलाज वाली दवा पर नहीं लगेगा टैक्स
-अब ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर देना होगा 28% GST, कैंसर की दवाओं पर नहीं लगेगा टैक्स
नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक मंगलवार को संपन्न हुई। GST काउंसिल ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कैसिनो की फुल वैल्यू पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने पर सहमत हो गई है।वहीं, कैंसर की दवाओं पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी काउंसिल ने सिनेमाहॉल में खाने-पीने के सामान पर भी GST कटौती का फैसला लिया है।
ऑनलाइन गेमिंग पर लगेगा 28% GST
पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बताया कि जीएसटी काउंसिल की बैठक ने तय किया है कि ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ में बाजी लगाते समय की समूची राशि पर 28 फीसदी की दर से कर लगेगा। महाराष्ट्र के वन एवं मत्स्यपालन मंत्री सुधीर मुनगंतीवार ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग के मामले में दक्षता वाले खेल और किस्मत आधारित खेल के बीच फर्क करने की संकल्पना नहीं अपनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इन तीनों खेलों में दांव पर लगाने वाली समूची राशि पर ही 28 फीसदी की दर से कर वसूला जाएगा। इसके अलावा जीएसटी परिषद ने अपीलीय न्यायाधिकरणों के गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।
दुर्लभ बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवा को GST दायरे से बाहर
सीतारमण ने बताया कि कैंसर के इलाज वाली दवा और दुर्लभ बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवा को GST दायरे से बाहर रखने का भी फैसला किया गया। इसके अलावा निजी कंपनियों की तरफ से दी जाने वाली सैटेलाइट लॉन्चिंग सेवाओं को भी GST से छूट देने का फैसला किया।
अगर आप मूवी देखना पसंद करते हैं, तो अब सिनेमाहॉल में खाना सस्ता मिलेगा। सिनेमाहॉल में सर्व होने वाले खाने पर GST रेट को घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। यह पहले 18 फीसदी था। इसके अलावा कुछ अन्य उत्पादों पर भी GST घटाया गया है। बैठक में अनकुक्ड फूड पैलेट, मछली और सॉल्यूब पेस्ट पर भी टैक्स घटाया गया है। इन उत्पादों पर जीएसटी को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन को भी मंजूरी दी गई है।