दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, FIR दर्ज किए बिना पुलिस किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए थाने नहीं बुला सकती

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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि शिकायत मिलने के बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज किए बगैर पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए थाने में नहीं बुला सकता है। हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस के साइबर सेल की ओर से CRPC की धारा 160 के तहत जारी तीन समन को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की है।
जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने अपने फैसले में सीआरपीसी की धारा 160 के प्रावधानों का विस्तार से हवाला देते हुए कहा कि FIR दर्ज किए बिना जांच शुरू होने की बात नहीं कही जा सकती। उन्होंने कहा है कि जांच को कानूनी और वैध होने के लिए पुलिस अधिकारी को करप्स के प्रावधानों के अनुसार कार्य करना होगा। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने कहा है कि पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट किए बिना प्रारंभिक जांच करके अपनी शक्तियों से बाहर जाकर कार्य नहीं कर सकता है।
अदालत ने कहा है कि सीआरपीसी की धारा 160 के तहत उस पुलिस अधिकारी की ओर से समन/नोटिस जारी किया जा सकता है, जो सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत शिकायत की जांच कर रहा है, लेकिन इस तरह की जांच को गति देने के लिए पहले FIR दर्ज करने की आवश्यकता है।

तीन समन जारी किए थे : सभी तथ्यों पर गौर करने के बाद हाईकोर्ट ने कुलविंदर सिंह कोहली के खिलाफ 25 जनवरी, 25 फरवरी और 9 मार्च 2022 को CRPC की धारा 160 के तहत जारी समन को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने कुलविंदर सिंह की ओर से दाखिल याचिका पर यह आदेश दिया है। उन्होंने एसएएस नगर, मोहाली स्थित पंजाब पुलिस की साइबर सेल की ओर से जारी समन को चुनौती देते हुए इसे रद्द करने की मांग की थी।
यह है मामला

दिल्ली निवासी और पेशे से वकील याचिकाकर्ता कुलविंदर सिंह कोहली के खिलाफ शिकायत की जांच के सिलसिले में CRPC की धारा 160 के तहत समन जारी कर पंजाब पुलिस ने शाहिबजादा अजीत सिंह (एसएएस) नगर स्थित साइबर सेल थाने में निजी रूप से पेश होने का निर्देश दिया था। याचिकाकर्ता के खिलाफ राजबिक्रमदीप सिंह और उनके बेटे मुंजनप्रीत सिंह ने सोशल मीडिया पर ज्योतदीप सिंह पर बाबा जगरूप सिंह की मौत को लेकर झूठे आरोप लगाने और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने पर शिकायत की गई थी।

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