भारत से भगौड़ा मेहुल चोकसी को बेल्जियम कोर्ट ने जमानत देने से किया इंकार

पंजाब नेशनल बैंक को ठगने वाला मुख्य आरोपी और भारत से फरार हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम की अदालत से बड़ा झटका लगा है। बेल्जियम की अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।

D-mehul chaukasi
DrashtaNews

नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक को ठगने वाला मुख्य आरोपी और भारत से फरार हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम की अदालत से बड़ा झटका लगा है। बेल्जियम की अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब उसके भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ होता दिख रहा है। चोकसी को पिछले हफ्ते बेल्जियम के एंटवर्प शहर में गिरफ्तार किया गया था। वह वहां नवंबर 2023 से एफ रेजिडेंसी कार्ड के जरिए रह रहा था।

65 वर्षीय मेहुल चोकसी पर करीब ₹13,500 करोड़ के बैंक फ्रॉड का आरोप है। ये घोटाला उसने अपने भांजे नीरव मोदी के साथ मिलकर किया था। भारत की एजेंसियों की ओर से भेजे गए प्रत्यर्पण अनुरोध पर ही बेल्जियम पुलिस ने उसे 12 अप्रैल को एक अस्पताल से गिरफ्तार किया, जहां वह इलाज करा रहा था।

कैंसर का इलाज करा रहा चोकसी
चोकसी की लीगल टीम ने कोर्ट में जमानत के लिए मेडिकल ग्राउंड का हवाला दिया और दावा किया कि वह कैंसर का इलाज करवा रहा है। उसके वकील विजय अग्रवाल ने कहा कि अगर उसे भारत प्रत्यर्पित किया गया तो वहां की जेलों की ‘अमानवीय परिस्थितियों’ में रहना उसके लिए खतरे से खाली नहीं होगा। हालांकि, बेल्जियम की अदालत ने इन दलीलों को खारिज कर दिया।

इस केस में भारत सरकार भी काफी एक्टिव नजर आ रही है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत बेल्जियम के अधिकारियों के साथ मिलकर प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, जल्द ही भारत की एक मल्टी-एजेंसी टीम बेल्जियम जा सकती है, जिसमें सीबीआई, ईडी, विदेश मंत्रालय और इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट्स शामिल होंगे। गौरतलब है कि नीरव मोदी फिलहाल लंदन की जेल में बंद है और वह भी अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। भारत चाहता है कि दोनों को लाकर देश की अदालत में पेश किया जाए, ताकि उन्हें उनके किए की सज़ा मिल सके।

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