जरूरत पड़ी तो सत्येंद्र जैन को स्विमिंग पूल ले जाएंगे -ED

दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत एक सितंबर तक बढ़ गई है। कोर्ट ने मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत बढ़ाई है। अब 1 सितंबर को नियमित जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा।

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नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत एक सितंबर तक बढ़ गई है। कोर्ट ने मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत बढ़ाई है। अब 1 सितंबर को नियमित जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। ईडी ने सुनवाई के दौरान मेडिकल आधार पर जमानत को आगे बढ़ाने का कड़ा विरोध किया। ED ने कहा कि जैन के स्वास्थ्य पर स्वतंत्र मूल्यांकन करने की जरूरत है और जरूरत पड़ी तो वो सत्येंद्र जैन को स्विमिंग पूल ले जाने को तैयार हैं।

इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) कर रहा है। न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ को जैन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने सूचित किया कि 21 जुलाई को उनकी रीढ़ की हड्डी की सर्जरी हुई थी और उन्हें ठीक होने के लिए समय चाहिए। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस. वी. राजू ने कहा कि वह अंतरिम जमानत बढ़ाने का विरोध नहीं कर रहे हैं।

सुनवाई के दौरान एक समय ऐसा भी आया, जब ईडी ने मेडिकल आधार पर जैन की जमानत को आगे बढ़ाने का कड़ा विरोध किया। एजेंसी ने कहा कि जैन के स्वास्थ्य पर स्वतंत्र मूल्यांकन करने की जरूरत है और जरूरत पड़ी तो वो सत्येंद्र जैन को स्विमिंग पूल ले जाने को तैयार हैं।  ED की ओर से पेश एएसजी राजू ने कहा, “वह जेल में एक स्विमिंग पूल चाहते हैं। हर कोई इसे वहन नहीं कर सकता। अगर जरूरत पड़ी, अगर वह उनकी फिजिकल थेरेपी का हिस्सा है, तो हम उन्हें एक स्विमिंग पूल में ले जा सकते हैं, लेकिन एम्स में मेडिकल परीक्षण कराया जाए। अभी की सलाह देखिए- उन्हें शॉवर में खड़े होकर नहाना है।”

फिलहाल सत्येंद्र जैन अंतरिम जमानत पर हैं। और अंतरिम जमानत की अवधि खत्म होने के बाद कोर्ट आगे जमानत की अवधि बढ़ाई जाए या नहीं, इसको लेकर सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तीसरे अस्पताल की रिपोर्ट भी देने के लिए कहा था। जैन की ओर से पेश वकील ने कहा था कि सत्येंद्र जैन की सर्जरी होनी है, जिसे लेकर तीन अस्पतालों (जीबी पंत, मैक्स और अपोलो) ने ऐसी रिपोर्ट दी है, हालांकि कोर्ट के सामने दो अस्पतालों की रिपोर्ट रखी गई।  शीर्ष अदालत ने 10 जुलाई को चिकित्सा आधार पर जैन को दी गई अंतरिम जमानत 24 जुलाई तक बढ़ा दी थी। शीर्ष अदालत ने 26 मई को जैन को चिकित्सा आधार पर 6 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि एक नागरिक को अपने खर्च पर निजी अस्पताल में अपनी पसंद का इलाज कराने का अधिकार है।

ED ने जैन को कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से धन शोधन के आरोप में पिछले साल 30 मई को गिरफ्तार किया था।  एजेंसी ने 2017 में जैन के खिलाफ दर्ज की गई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की प्राथमिकी के बाद उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत गिरफ्तार किया था। CBI द्वारा दर्ज मामले में जैन को छह सितंबर 2019 को निचली अदालत द्वारा नियमित जमानत दे दी गई थी।

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