बलात्कारी आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट से की सजा को निलंबित करने की मांग

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नई दिल्ली (एजेंसी)। बलात्कारी आसाराम बापू ने  सुप्रीम कोर्ट से आजीवन कारावस की सजा को निलंबित करने की मांग की है। आसाराम की याचिका पर शीर्ष अदालत ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर विचार चिकित्सा आधार पर ही की जाएगी।

2013 के दुष्कर्म मामले में गांधीनगर की निचली अदालत से आसाराम बापू को आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। याचिका पर अगली सुनवाई 13 दिसंबर को होगी। पीठ ने कहा, ‘‘हम नोटिस जारी करेंगे। मगर हम केवल चिकित्सा शर्तों पर ही विचार करेंगे।’’

सुप्रीम कोर्ट से पहले आसाराम बापू ने गुजरात हाई कोर्ट में भी याचिका दाखिल की थी। मगर सजा को निलंबित करने की मांग वाली याचिका को 29 अगस्त को ही हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। सजा को निलंबित करने और जमानत देने से इनकार करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा था कि राहत का कोई मामला नहीं बनता है।

पिछले साल 2023 में गांधीनगर के सत्र न्यायालय ने दुष्कर्म के मामले में आसाराम बापू को सजा सुनाई थी। यह मामला साल 2013 में गांधीनगर के नजदीक स्थित आसाराम के आश्रम में रहने वाली एक महिला ने दर्ज कराया था।

मौजूदा समय में आसाराम राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद है। जोधपुर में दुष्कर्म एक अन्य मामले में सजा के खिलाफ आसाराम की अपील को राजस्थान उच्च न्यायालय ने इसी साल जनवरी में खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय ने कहा था कि उनकी अपील के निपटारे में संभावित देरी, उनकी उम्र और चिकित्सा स्थिति के बारे में उनकी दलीलें राहत देने के लिए प्रासंगिक नहीं हैं।

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