तमिलनाडु में भी CBI को NO एंट्री

‘तमिलनाडु सरकार ने उक्त नियम के तहत 1989 और 1992 में कुछ तरह के मामलों में दी गई सहमति वापस लेने का आज आदेश जारी किया। इस तरह, सीबीआई को राज्य में जांच करने के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी।’ विज्ञप्ति में रेखांकित किया गया कि पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरल, मिजोरम, पंजाब और तेलंगाना पहले ही इस तरह के आदेश जारी कर चुके हैं।

DrashtaNews

हाल के दिनों में CBI द्वारा विपक्षी नेताओं पर की जा रही कार्रवाई के बाद इन राज्यों के द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो को मिलने वाली जांच के लिए आम सहमति वापस ले गई है। 

चेन्नई। तमिलनाडु सरकार ने बिना इजाजत राज्य में CBI की एंट्री पर रोक लगा दी है। एम के स्टालिन की सरकार ने बुधवार को फैसला लिया है कि तमिलनाडु में किसी भी जांच के लिए आने से पहले CBI को अब राज्य सरकार से इजाजत लेनी होगी। तमिलनाडु से पहले 9 राज्य जिनमें पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरल, मिजोरम, पंजाब, तेलंगाना की सरकारों की तरफ से भी ऐसे फैसले लिए जा चुके हैं। हाल के दिनों में CBI द्वारा विपक्षी नेताओं पर की जा रही कार्रवाई के बाद इन राज्यों के द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो को मिलने वाली जांच के लिए आम सहमति वापस ले गई है।

इसके साथ ही, यह दक्षिणी राज्य भी गैर-भाजपा शासित राज्यों की उस सूची में शामिल हो गया, जो पूर्व में ऐसा कर चुके हैं। राज्य के विद्युत और मद्यनिषेध एवं आबकारी मंत्री वी सेंथिल बालाजी को धनशोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किये जाने के दिन यह कदम उठाया गया है। यहां गृह विभाग द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम,1946 (1946 का केंद्रीय अधिनियम 25) के एक विशेष प्रावधान के अनुसार CBI को जांच करने के लिए जाने से पहले संबद्ध राज्य सरकार की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है।

इसमें कहा गया, ‘तमिलनाडु सरकार ने उक्त नियम के तहत 1989 और 1992 में कुछ तरह के मामलों में दी गई सहमति वापस लेने का आज आदेश जारी किया। इस तरह, सीबीआई को राज्य में जांच करने के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी।’ विज्ञप्ति में रेखांकित किया गया कि पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरल, मिजोरम, पंजाब और तेलंगाना पहले ही इस तरह के आदेश जारी कर चुके हैं।

गौरतलब है कि डीएमके सरकार ने यह फैसला राज्य सरकार के मंत्री  वी. सेंथिल बालाजी पर मंगलवार को हुई कार्रवाई के बाद उनके तबीयत बिगड़ने के बाद ली है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने धनशोधन के एक मामले की जांच के तहत मंगलवार को तमिलनाडु के बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी और कुछ अन्य लोगों के परिसरों पर छापे मारे थे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि  इरोड के अलावा बालाजी के गृह जिले करूर में भी तलाशी ली गई थी। ईडी के अधिकारियों ने कहा कि यहां सचिवालय में बालाजी के कार्यालय के कमरे में भी तलाशी ली गयी।

5 साल में यह दूसरी बार है, जब केंद्रीय जांच एजेंसी से जुड़े अधिकारियों ने सचिवालय के अंदर तलाशी ली थी। दिसंबर 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जे. जयललिता की मृत्यु के कुछ दिन बाद तत्कालीन मुख्य सचिव पी. राम मोहन राव के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आयकर अधिकारियों ने सचिवालय में तलाशी ली थी।

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