केरल के राज्यपाल ने नौ कुलपतियों से मांगा इस्तीफा, माकपा ने कहा, उच्च शिक्षा को खत्म करने की साजिश

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नियमों के खिलाफ की गई एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने आदेश के मद्देनजर राज्य के नौ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से सोमवार सुबह तक इस्तीफा देने को कहा है। राज्यपाल की ओर से रविवार को केरल राजभवन ने एक ट्वीट में कहा कि नौ कुलपतियों में एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति भी शामिल हैं। इन सभी कुलपतियों को 24 अक्टूबर यानी सोमवार को सुबह 11:30 बजे तक अपना इस्तीफा देने का निर्देश पत्र जारी किया गया है।

DrashtaNews

 थिरुवनंतपुरम। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नियमों के खिलाफ की गई एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने आदेश के मद्देनजर राज्य के नौ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से सोमवार सुबह तक इस्तीफा देने को कहा है। राज्यपाल की ओर से रविवार को केरल राजभवन ने एक ट्वीट में कहा कि नौ कुलपतियों में एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति भी शामिल हैं। इन सभी कुलपतियों को 24 अक्टूबर यानी सोमवार को सुबह 11:30 बजे तक अपना इस्तीफा देने का निर्देश पत्र जारी किया गया है।

राजभवन की ओर से विश्वविद्यालयों के नामों की एक सूची के साथ ट्वीट में कहा गया, ‘2022 की सिविल अपील संख्या 7634-7635, 2021 की (एसएलपी (सी) संख्या 21108-21109) में माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 21.10.22 के फैसले को बरकरार रखते हुए, माननीय राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान ने नौ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को इस्तीफा देने का निर्देश दिया है।’

केरल में उच्च शिक्षा को खत्म करने की साजिश

माकपा राज्य सचिव की ओर से जारी बयान में आरोप लगाया गया कि इस फैसले ने लोकतंत्र की सभी मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। यह केरल में उच्च शिक्षा को खत्म करने की साजिश है। साथ ही कहा गया कि केंद्र सरकार केरल में विकास को पटरी से उतारने की पूरजोर कोशिश में जुटी है। कन्नूर विश्वविद्यालय के कुलपति ने भी राज्यपाल के फैसले पर कहा कि वह सोमवार को अपना इस्तीफा नहीं देंगे। कहा- अगर मैं इस्तीफा नहीं देता तो देखते हैं कि आगे क्या कार्रवाई की जाएगी।

 

 सुप्रीम कोर्ट ने एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ. राजश्री एम एस की नियुक्ति को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार, राज्य द्वारा गठित खोज समिति को कुलपति पद के लिए इंजीनियरिंग विज्ञान क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोगों के बीच से कम से कम तीन उपयुक्त व्यक्तियों के एक पैनल की सिफारिश करनी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय उसने केवल एक ही नाम भेजा।

 

राजभवन ने कहा कि खान ने यह भी निर्देश दिया कि इस्तीफे सोमवार को सुबह 11.30 बजे तक उनके पास पहुंच जाएं। राज्यपाल ने केरल यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, कोचिन यूनिवर्सिटी आफ साइंस एंड टेक्नोलाजी, केरल यूनिवर्सिटी आफ फिशरीज एंड ओसियन स्टडीज, कन्नूर यूनिवर्सिटी, एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलाजी यूनिवर्सिटी, श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी आफ संस्कृत, कालीकट यूनिवर्सिटी, थुनचट इजुथाचन मलयालम यूनिवर्सिटी के कुलपतियों से इस्तीफे की मांग की है।

 

 

Scroll to Top