कर्नाटक हाईकोर्ट ने पलटा विशेष अदालत का फैसला, अब ब्लॉक नहीं होंगे कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट

MRT म्यूजिक ने कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी, सुप्रिया श्रीनेट और जयराम रमेश के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन का मुकदमा दायर किया था। इस मामले में कर्नाटक की विशेष अदालत ने सोमवार को ‘भारत जोड़ो यात्रा’ और कर्नाटक कांग्रेस के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने का आदेश दिया था, जिसे कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को रद्द कर दिया।

DrashtaNews

बेंगलुरु।  MRT  म्यूजिक ने कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी, सुप्रिया श्रीनेट और जयराम रमेश के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन का मुकदमा दायर किया था। इस मामले में कर्नाटक की विशेष अदालत ने सोमवार को  ‘भारत जोड़ो यात्रा’ और कर्नाटक कांग्रेस के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने का आदेश दिया था, जिसे कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को रद्द कर दिया। 

MRT म्यूजिक कंपनी ने अपनी शिकायत में दावा किया कि उसने दक्षिण भारतीय सुपरहिट फिल्म केजीएफ 2 के गानों के अधिकार हिंदी में हासिल करने के लिए काफी पैसा खर्च किया। MRT म्यूजिक के अनुसार, कांग्रेस ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के लिए मार्केटिंग वीडियो बनाने के लिए बिना अनुमति के फिल्म के गानों का इस्तेमाल किया।

विशेष अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि अगर साउंड रिकॉर्ड्स के अवैध इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया गया तो इससे म्यूजिक लेबल को नुकसान होगा और बड़े पैमाने पर पाइरेसी को बढ़ावा मिलेगा। कोर्ट ने आगे कहा, ‘शिकायतकर्ता ने विशेष रूप से CD पेश की और अवैध रूप से इस्तेमाल किए गए गानों के संस्करण के साथ ऑरिजिनल गाने को दिखाया। कोर्ट के समक्ष प्रथम दृष्टया यह स्थापित होता है कि अगर इसे बढ़ावा दिया जाता है तो वादी को सिनेमैटोग्राफी, फिल्मों, गीतों, संगीत एल्बम को प्राप्त करने के लिए बिजनेस में नुकसान होगा। साथ ही आगे भी पाइरेसी को प्रोत्साहन मिलेगा।”

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