IAS ऋतु माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को डांटा मंगलवार को दी राहत, SC एक दिन बाद ही गैर जमानती वारंट पर पलटा

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-आप आईएएस अधिकारी हैं। आपको नियमों का पता है। हर दूसरे दिन कुछ अधिकारी गंभीर मामलों में भी निर्देश के लिए अदालत आ जाते हैं।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा नोएडा की CEO ऋतु माहेश्वरी के खिलाफ कोर्ट की अवमानना ​​के मामले में जारी गैर जमानती वारंट पर रोक लगा दी है और मामले की सुनवाई कल के लिए सूचीबद्ध की है। दरअसल, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अदालत में पेश होने में विफल रहने के बाद ऋतु माहेश्वरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले में उन्हें पेश होने को कहा गया था। गुरुवार को उच्च न्यायालय ने पुलिस को ऋतु माहेश्वरी को गिरफ्तार करने और 13 मई को अगली सुनवाई के लिए अदालत में पेश करने का निर्देश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक भूमि अधिग्रहण मामले से संबंधित अवमानना ​​मामले में नोएडा के वरिष्ठ IAS अधिकारी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश की अधिकारी ऋतु माहेश्वरी की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने सुनवाई के लिए सहमति जताई।
महिला आईएएस अधिकारी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि यह एक बड़ा मामला है, जहां एक महिला इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश हुई, उसका वकील मौजूद था और उसने पास ओवर मांगा। हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर उसे पेश होने और हिरासत में रखने को कहा था। बेंच ने आदेश पर रोक लगाते इस मामले को सुनवाई के लिए बुधवार के लिए सूचीबद्ध कर दिया है।
बता दें कि, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार ऋतु माहेश्वरी को गैर जमानती वारंट मामले में फटकार लगाते हुए राहत देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने उन्हें गिरफ्तार कर 13 मई को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था। इसके बाद ऋतु माहेश्वरी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थीं।
बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के कई नोटिस जारी होने के बावजूद भी ऋतु माहेश्वरी के समय पर पेश नहीं होने पर अदालत ने कड़ी आपत्ति जताई थी। उन्हें हाईकोर्ट में सुबह 10 बजे पेश होने को कहा था. लेकिन वे पेश नहीं हुई थी। ऋतु माहेश्वरी के वकील के अनुसार वो 10:30 बजे पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा था कि यदि आप हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करती हैं तो इसका नतीजा झेलना होगा। बेंच ने कहा था कि आप आईएएस अधिकारी हैं। आपको नियमों का पता है। हर दूसरे दिन कुछ अधिकारी गंभीर मामलों में भी निर्देश के लिए अदालत आ जाते हैं।

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