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बैंक धोखाधड़ी मामले में कोर्ट ने लगाई CBI को फटकार
नई दिल्ली (एजेंसी)। 2435 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को फटकार लगाते हुए दिल्ली कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी ‘गोपनीयता का पर्दा’ डालना चाहती है, जिससे सच्चाई कभी सामने न आए और केस फाइल में ही दबी रहे।
राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज संजीव अग्रवाल ने कहा कि “इसलिए उपरोक्त परिस्थितियों से ऐसा प्रतीत होता है कि जांच एजेंसी के पास अदालत से छिपाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जिस पर वे गोपनीयता का पर्दा डालना चाहते हैं, जिससे सच्चाई कभी सामने न आए और दिन के उजाले में न दिखे और फाइलों यानी अपराध फाइल में ही दबी रहे।”
जज ने कहा कि FIR दर्ज होने के बाद किसी भी जांच एजेंसी द्वारा जो भी जांच की जाती है, उसे निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि “जांच पूरी होने के बाद फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की जाती है, तब न्यायालय को यह देखने का पूरा अधिकार है कि FIR/RC के रजिस्ट्रेशन से लेकर आरोप पत्र/फाइनल रिपोर्ट के समापन तक क्या हुआ, जिसमें अपराध फाइल भी शामिल है, जो एफआर-1 और एफआर-2 वाली जांच का हिस्सा है।
अपराध फाइल को छिपाने या पेश न करने से केवल यह संदेह बढ़ेगा कि जांच एजेंसी के पास कोर्ट से छिपाने के लिए कुछ है, खासकर तब जब मामला धोखाधड़ी और 2435 करोड़ रुपये की सार्वजनिक धनराशि को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने के अपराध से संबंधित हो, जो भारतीय स्टेट बैंक, औद्योगिक वित्त शाखा, मुंबई के साथ हुआ।”
03 फरवरी को CBI को मामले की सभी अपराध फाइलें पेश करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, न्यायिक आदेश के बावजूद, CBI मामले की फाइलें पेश करने में विफल रही। मामले में कानूनी राय वाले अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों की जांच के लिए फाइलें मांगी गईं। न्यायाधीश ने कहा कि उक्त रिपोर्ट के बिना न्यायालय “अक्षम” हो जाएगा। इस बारे में कोई राय बनाने की स्थिति में नहीं होगा कि मामले में आगे जांच की जानी चाहिए या आदेश दिया जाना चाहिए या नहीं और CBI द्वारा कौन से महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज किया गया है।
न्यायालय ने आगे कहा कि प्रथम दृष्टया, मुख्य और पूरक आरोपपत्र से पता चलता है कि सीबीआई द्वारा जांच ठीक से नहीं की गई थी और यह लापरवाही और लापरवाही से की गई थी।
कोर्ट ने कहा कि “इसके अलावा, वर्तमान मामले में जो कि बहुत बड़े पैमाने पर आर्थिक अपराध है, देश के ईमानदार करदाताओं और राज्य के राजकोष पर आघात करता है। अपराध फाइलों को प्रस्तुत न करने से प्रथम दृष्टया यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जांच एजेंसी न्यायालय से कुछ महत्वपूर्ण बात छिपा रही है, जिसे वे शायद नहीं चाहते कि सामने आए, जो अपने आप में असामान्य और असाधारण परिस्थितियों के अस्तित्व को दर्शाता है, जिसके लिए न्यायालय द्वारा अपराध फाइल का अवलोकन किया जाना आवश्यक है।”
इसमें कहा गया कि केस फाइल पेश करने के आदेश का पालन न करना CBI की ओर से “स्पष्ट अवज्ञा और अड़ियलपन” का कार्य है, जिससे यह पता चलता है कि “उन्हें न्यायिक आदेश की परवाह नहीं है और न ही वे इसका पालन करते हैं।”
जज ने कहा कि यह गंभीर चिंता का विषय है और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की भावना के भी विपरीत है, जो निष्पक्ष जांच और उसके परिणामस्वरूप निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करता है। अदालत ने संबंधित शाखा प्रमुख को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि मामले के जांच अधिकारी अगली सुनवाई की तारीख 21 फरवरी को अपराध फाइल के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित हों।