कांग्रेस पर 210 करोड़ का जुर्माना, लोकतंत्र को ‘बचाने’ के लिए खरगे ने की जनता से अपील

‘‘यह हमारी पार्टी का पैसा था जो आप लोगों ने चंदे के रूप में दिया था, उन्होंने इसे फ्रीज कर दिया है और हमारे पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं।हमारे खातों पर रोक लगाई गई, खर्च करने के लिए पैसे नहीं..." - कांग्रेस अध्यक्ष खरगे

DrashtaNews

-इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स रिटर्न में गड़बड़ियों को लेकर कांग्रेस पर 210 करोड़ का जुर्माना लगाया है।

-‘‘यह हमारी पार्टी का पैसा था जो आप लोगों ने चंदे के रूप में दिया था, उन्होंने इसे फ्रीज कर दिया है और हमारे पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं।हमारे खातों पर रोक लगाई गई, खर्च करने के लिए पैसे नहीं…” – कांग्रेस अध्यक्ष खरगे

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पार्टी के पास पैसे की कमी होने का बुधवार को संकेत दिया और आरोप लगाया कि लोगों द्वारा दिया गया चंदा जिन बैंक खातों में जमा किया गया था, उन पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है तथा आयकर विभाग ने पार्टी पर भारी-भरकम जुर्माना लगाया है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने पार्टी के बैंक अकाउंट्स पर इनकम टैक्स की कार्रवाई पर दखल देने से इनकार कर दिया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स रिटर्न में गड़बड़ियों को लेकर कांग्रेस पर 210 करोड़ का जुर्माना लगाया है। कांग्रेस ने इसे इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में चुनौती दी थी। ट्रिब्यूनल ने 8 मार्च को अपने फैसले में IT डिपार्टमेंट के एक्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। दिल्ली हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिलने पर अब कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी।

दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस पुरुष इंद्र कुमार कौरव की बेंच ने इस मामले पर 12 मार्च को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के आदेश में दखल देने का कोई कारण नहीं है।

ITAT की सुनवाई से पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 13 फरवरी को कांग्रेस को फाइनेंशियल ईयर 2018-19 का बकाया टैक्स चुकाने का नोटिस भेजा था। इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने 199 करोड़ रुपये से ज्यादा की इनकम का हिसाब लगाया था। वहीं, कांग्रेस के वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट से इस मामले में कुछ सुरक्षा देने की गुजारिश की थी। कांग्रेस की तरफ से वकील ने दलील दी कि राहत के बिना पार्टी को अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।

दूसरी ओर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि ओरिजनल टैक्स डिमांड 102 करोड़ रुपये थी। ब्याज समेत यह बढ़कर 135.06 करोड़ रुपये हो गई है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि अब तक 65.94 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है।

आयकर विभाग ने पार्टी पर भारी-भरकम जुर्माना लगाया

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पार्टी के पास पैसे की कमी होने का बुधवार को संकेत दिया और आरोप लगाया कि लोगों द्वारा दिया गया चंदा जिन बैंक खातों में जमा किया गया था, उन पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है तथा आयकर विभाग ने पार्टी पर भारी-भरकम जुर्माना लगाया है। खरगे ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए लोगों का आह्वान किया कि वे देश में संविधान और लोकतंत्र को ‘बचाने’ के लिए आगामी लोकसभा चुनाव में एक साथ मजबूती से खड़े हों और कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करें।

खरगे ने चुनाव में समान अवसर की आवश्यकता पर जोर दिया और आरोप लगाया कि भाजपा ने आयकर विभाग का सहारा लेकर कांग्रेस के खातों पर रोक लगवाई और जुर्माना लगवाया है। उन्होंने दावा किया कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद भाजपा चुनावी बॉण्ड के माध्यम से मिले हजारों करोड़ रुपये का खुलासा करने के लिए तैयार नहीं हैं।

उन्होंने यह भी दावा किया कि कलबुर्गी (गुलबर्गा) के लोगों ने ‘‘अपनी गलती को सुधारने” और आगामी चुनाव में कांग्रेस को विजयी बनाने का फैसला किया है। पिछले लोकसभा चुनाव में इस सीट से खरगे को हार का सामना करना पड़ा था। भाजपा के उमेश जाधव ने उन्हें 95,452 वोटों के अंतर से हराया था।

इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने कहा है कि टैक्स ट्रिब्यूनल का उसके फंड को रोकने का आदेश लोकतंत्र पर हमला है, क्योंकि यह आदेश लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आया है। कांग्रेस अध्यक्ष का कहना था, ‘‘यह हमारी पार्टी का पैसा था जो आप लोगों ने चंदे के रूप में दिया था, उन्होंने इसे फ्रीज कर दिया है और हमारे पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं… जबकि, वे (भाजपा ) चुनावी बॉण्ड के बारे में खुलासा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी चोरी और गलत काम सामने आ जाएंगे।

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