-राहुल गांधी की 138 वें दिन बहाल हुई संसद सदस्यता, लोकसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना
नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी संसद में वापस आ गए हैं। उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई है। ‘मोदी-चोर’ मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के 3 दिनों बाद लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होना स्वागत योग्य कदम, यह फैसला भारत के लोगों, खासकर वायनाड की जनता के लिए राहत ले कर आया है।
2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली में, PM मोदी पर कटाक्ष करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपनाम के बारे में उनकी टिप्पणियों के बाद गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।
गुजरात कोर्ट ने मार्च, 2023 में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। सजा सुनाए जाने के अगले ही दिन लोकसभा सचिवालय ने संसद सदस्यता रद्द किए जाने के संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया था। राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव में केरल के वायनाड संसदीय क्षेत्र से जीत हासिल की थी। राहुल गांधी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 4 अगस्त को निचली अदालत के सजा के आदेश पर रोक लगा दी थी। ये रोक सूरत सेशन कोर्ट से दोषसिद्धि पर फैसला आने तक जारी रहेगी, जहां राहुल गांधी ने कनविक्शन के खिलाफ अपील दायर कर रखी है।
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने दोषसिद्धि पर रोक लगाते हुए कहा था कि ट्रायल जज द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है। अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है। न्यायाधीशों ने कहा था कि अयोग्यता का प्रभाव न केवल व्यक्ति के अधिकारों को बल्कि मतदाताओं को भी प्रभावित करता है। माफी मांगने से लगातार इनकार करने वाले राहुल गांधी ने राहत के बाद ट्वीट किया था कि चाहे कुछ भी हो, मेरा कर्तव्य वही रहेगा, भारत के विचार की रक्षा।
समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया था कि अगर सोमवार 7 अगस्त शाम तक राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल नहीं की जाती है तो मंगलवार को कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है। बहरहाल, राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई है। अब वे फिर से सांसद बन गए हैं।