-उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं। इस पर जज जस्टिस संजीव खन्ना ने ईडी से पूछा कि क्या उसे संजय सिंह को जमानत दिए जाने पर आपत्ति है? इस पर ED ने अपना जवाब नहीं में दिया।
नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में 6 महीने से तिहाड़ में बंद सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ED ने AAP सांसद को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। कोर्ट के पूछने पर ED ने संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं किया, जिसके बाद अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। अब वह 6 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे। हालांकि कोर्ट ने उन्हें बेल देते हुए यह भी कहा कि आदेश को नजीर नहीं माना जाएगा।
प्रवर्तन निदेशालय ने (ED) ने शराब घोटाले के मामले में संजय सिंह के खिलाफ धन शोधन विरोधी कानून (PMLA) के तहत मुकदमा दर्ज किया था। उसके बाद संजय सिंह ने अपने आवास के बाहर पोस्टर-बैनर लगवा देकर ईडी को चुनौती दी थी कि वो उसे गिरफ्तार करे। आखिरकार ईडी ने पिछले वर्ष 4 अक्टूबर को संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया था।
ED ने जमानत याचिका का विरोध क्यों नहीं किया
सुप्रीम कोर्ट में जमानत देने से पहले आज संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीबी वराल ने ED के लिए पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को बताया कि क्या ED को संजय सिंह की और कस्टडी चाहिए।
वकील ने कहा संजय सिंह को 6 महीने से हिरासत में रखा गया है जबकि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं। पीठ ने एसवी राजू को ये भी बताया कि संजय सिंह के पास से कोई पैसा नहीं मिला है। उनके ऊपर जो दो करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है उसे ट्रायल में भी जांचा जा सकता है।
इस पर जज जस्टिस संजीव खन्ना ने ईडी से पूछा कि क्या उसे संजय सिंह को जमानत दिए जाने पर आपत्ति है? इस पर ED ने अपना जवाब नहीं में दिया। ED के वकील ने कहा कि अदालत अगर संजय सिंह को जमानत दे देती है तो एजेंसी को कोई आपत्ति नहीं है। ED ने कहा कि संजय सिंह से पूछताछ करके सबूत जुटाने का उसका मकसद पूरा हो गया है, इसलिए उन्हें अब जेल से रिहा किया जा सकता है।
जेल से बाहर रहेंगे संजय, चलता रहेगा मुकदमा
ED की अनापत्ति पर जस्टिस संजीव खन्ना ने संजय सिंह को जमानत पर छोड़ने का आदेश दे दिया। उन्होंने अपने आदेश में कहा कि जमानत की शर्तें लोअर कोर्ट तय करेंगी। अब आदेश की प्रति निचली अदालत पहुंचेगी और जज जमानत की शर्तें तय करेंगे। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद संभवतः बुधवार तक संजय सिंह की जेल से रिहाई हो जाएगी। हालांकि, संजय सिंह के खिलाफ मुकदमा चलता रहेगा।
‘आज सच की जीत हुई’
दिल्ली सरकार में मंत्री और आप की नेता आतिशी ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय सिंह को जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। दिल्ली की मंत्री ने जमानत की खबर शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, ‘‘सत्यमेव जयते।’’।
वहीं, सांसद संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने कहा कि आज सच की जीत हुई है। बीजेपी ने ED का इस्तेमाल किया है आज यह बात सिद्ध हो गयी है। ये बात सिद्ध हो गई है कि ED के पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है।
स्वाति मालीवाल ने क्या कहा?
वहीं, आम आदमी पार्टी (AAP) की राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी संजय सिंह को जमानत मिलने पर खुशी जाहिर की। स्वाति मालीवाल ने लिखा, ”शेर ज़्यादा दिन क़ैद नहीं किए जा सकते!
कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भी किया स्वागत
सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को जमानत मिलने का कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने भी स्वागत किया और कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है आज कल जेल नियम हो गया है और बेल अपवाद!.
बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह फिलहाल जेल में नहीं हैं बल्कि वो अस्पताल में हैँ, जहां उनका इलाज चल रहा है। उनकी पत्नी और बच्चे अस्पताल में ही हैं। वो करोल बाग के BLK अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। संजय सिंह की मां भी सुबह ही उनसे मिलकर आई हैं।
कब हुई थी संजय सिंह की गिरफ्तारी?
गौरतलब है कि संजय सिंह को ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। इससे पहले आप नेता संजय सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में भी जमानत के लिए याचिका लगाई थी, लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिली थी। संजय सिंह को जमानत देने से इनकार करते हुए न्यायाधीश ने कहा था कि सबूतों से पता चलता है कि आरोपी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल था और CBI द्वारा जांच की गई अनुसूचित अपराधों से अपराध की आय के संबंध के आधार पर अपराध पर विश्वास करने के लिए उचित आधार थे।