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CAA से नागरिकता देने के लिए नौ राज्यों के 31 जिलाधिकारियों को केंद्र सरकार ने दिया अधिकार

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नई दिल्ली, पीटीआई।  केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि केंद्र सरकार ने नौ राज्यों के 31 जिलाधिकारियों को नागरिकता कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को नागरिकता देने का अधिकार दिया है।

नित्यानंद राय ने लोकसभा में दी जानकारी

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने 31 जिलों के जिला कलेक्टरों को नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5 के तहत पंजीकरण द्वारा और धारा 6 के तहत प्राकृतिककरण द्वारा नागरिकता प्रदान करने की अपनी शक्ति प्रत्यायोजित की है।

केंद्र सरकार ने नागरिकता कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मंजूर करने के लिए नौ राज्यों के 31 जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों को अधिकार दिया गया है। प्रत्येक मामले को जांचने के बाद प्रतिनिधिमंडल को गैर मुस्लिम विदेशी नागरिकों के आवेदनों को त्वरित गति से जिला स्तर पर ही सुलझा लिया जाएगा।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा को मंगलवार को लिखित जवाब में बताया कि यह 31 जिले छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली राज्य में हैं। इन नौ राज्यों के जिलों को आवेदकों की आवश्यकता के आधार पर चुना गया है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों जैसे हिंदू सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों के भारतीय नागरिकता लेने के आवेदनों पर फैसला 31 जिलों के कलेक्टर करेंगे। 

जिला स्तर पर ही लिया जाएगा निर्णय

नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि प्रतिनिधिमंडल का उद्देश्य ऐसे विदेशियों के नागरिकता आवेदनों का तेजी से निपटान करना है, क्योंकि अब प्रत्येक मामले की जांच के बाद जिला स्तर पर ही निर्णय लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आवेदकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इन जिलों का चयन किया गया है।

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