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SC ने पूछा, क्या आप संस्कृत में एक लाइन बोल सकते हैं ? और संस्कृत को राष्ट्रभाषा घोषित करने की याचिका खारिज कर दी

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में संस्कृत को राष्ट्रभाषा घोषित करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि यह एक नीतिगत फैसला है, जिसके लिए संविधान में संशोधन की जरूरत है। जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता से संस्कृत में एक लाइन सुनाने के लिए भी कहा।

भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन-सी होगी? इस विषय को लेकर देश की आजादी के बाद से ही मतभेद रहा है कई लोगों का मानना यह है कि हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा बनाया जाए तो कई संस्कृत, तमिल आदि भाषा को अपना समर्थन देते हैं। ऐसा नहीं हैं की भारत की आजादी के बाद इस विषय में चर्चा नहीं हुई है आजादी के पश्चात संविधान पीठ में भी इस विषय में चर्चा हो चुकी है परन्तु कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकल पाने के कारण इस विषय को पेंडिंग में दाल दिया गया और यही कारण है कि आज तक भारत की कोई सी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं हैं जबकि भारत में वर्त्तमान समय में 22 आधिकारिक भाषाएँ हैं।

शीर्ष न्यायालय में रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट डीजी वंजारा की तरफ से याचिका दायर की गई थी। उन्होंने संस्कृत को राष्ट्रभाषा घोषित किए जाने के जरिए भाषा के प्रचार की बात की थी। इस पर जस्टिस MR शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने कहा, ‘यह नीति निर्णय के दायरे में आता है। इसके लिए भी संविधान में संशोधन की जरूरत होगी। किसी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित करने के लिए संसद को रिट जारी नहीं किया जा सकता।’
बेंच ने सवाल किया, ‘भारत में कितने शहरों में संस्कृत बोली जाती है ?’ इधर, वंजारा का कहना है कि वह केंद्र की तरफ से इस पर चर्चा चाहते हैं और अदालत की तरफ से एक दखल सरकार के स्तर पर चर्चा शुरू करने में मददगार होगा। बेंच ने पूछा, ‘क्या आप संस्कृत बोलते हैं? क्या आप संस्कृत में एक लाइन बोल सकते हैं या आपकी रिट याचिका की प्रार्थना का संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं।’ इस पर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट ने एक श्लोक सुना दिया और बेंच की तरफ से जवाब मिला ‘यह हम सभी को पता है।’

सुनवाई के दौरान वंजारा ने ब्रिटिश राज के दौरान कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के बयान का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी तरफ से पढ़ी गई 22 भाषाओं में एक बात साफ है कि संस्कृत मातृभाषा है। वहीं, कोर्ट ने कहा, ‘हम भी यह बात मानते हैं। हम जानते हैं कि हिंदी और राज्यों की कई भाषाओं के शब्द संस्कृत से आए हैं। लेकिन इसके आधार पर किसी भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं घोषित किया जा सकता। हमारे लिए भाषा घोषित करना बहुत मुश्किल है।
‘सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने अनुच्छेद 32 का हवाला दिया और कहा कि शीर्ष न्यायालय के पास इसे लेकर गुंजाइश हैं और केंद्र का मत जानकर चर्चा शुरू की जा सकती है। इसपर कोर्ट ने कहा अगर याचिकाकर्ता इस तरह रिप्रेजेंटेशन पेश का विचार रखते हैं, तो उनके पास इसे लेकर सरकार के पास जाने की आजादी हो सकती है।

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