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यूपी में दर्ज 5 FIR पर मोहम्मद जुबैर को अंतरिम राहत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ”यह दुष्‍चक्र परेशान करने वाला है”

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को अंतरिम राहत दी है। शीर्ष अदालत ने यूपी सरकार को बुधवार तक उनके खिलाफ दर्ज 5 मामलों में कोई कार्रवाई न करने को कहा है। अदालत ने कहा कि इस मामले की सुनवाई बुधवार तक की जाएगी तब तक यूपी पुलिस और अदालतों की ओर से कोई कार्रवाई न की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर की उस अर्जी की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ यूपी में दर्ज 6 FIR को रद्द कराने की मांग की थी। इन मामलों में जुबैर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले पोस्ट करने के आरोप लगाए गए हैं।

शीर्ष अदालत ने यह फैसला जुबैर की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। इस याचिका में जुबैर ने तत्काल सुनवाई की गुहार लगाते हुए यूपी के विभिन्न जिलों में दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की थी। यह एफआई धार्मिक भावनाओं को भड़काने, समाचार एंकरों पर व्यंगात्मक टिप्पणियों, हिंदू देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणियों और उत्तेजक पोस्ट शेयर करने पर दर्ज की गई हैं।

मोहम्मद जुबैर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तल्‍ख टिप्‍पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि जुबैर को जब एक मामले में अंतरिम जमानत मिलती है लेकिन किसी और मामले में गिरफ्तार हो जाता है।
मोहम्‍मद जुबैर को जब एक मामले में अंतरिम जमानत मिलती है लेकिन किसी और मामले में गिरफ्तार हो जाता है।
हम बुधवार को अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेंगे तब तक उनके खिलाफ कोई आक्रामक कदम नहीं उठाया जाना चाहिए।
यूपी सरकार अन्य अदालतों को आदेश पारित करने से न रोके. सभी FIR की सामग्री एक जैसी लगती है. जिस क्षण उसे दिल्ली और सीतापुर में जमानत मिली, वह एक अन्य मामले में गिरफ्तार हो गया। यह दुष्चक्र परेशान करने वाला है।

जस्टिस डीवाय चंद्रचूड़ ने कहा कि मामले को आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया। सॉलिसटर जनरल (SG) यहां एक अन्य मामले में थे इसलिए हम आगे बढ़े लेकिन हमें नोटिस जारी करना होगा।
जुबैर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को नोटिस जारी किया है। साथ ही सॉलिसिटर जनरल को मामले में सहायता करने के लिए कहा है।

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