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चुनाव आयोग ने रैली के लिए नियमों में दी ढील, रोड शो के लिए 50 पर्सेंट की पाबन्दी भी हटाई

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नई दिल्ली। विधानसभा चुनाव के लिए नियमों में ढील देने का फैसला किया है। चुनाव आयोग के अनुसार जिला अधिकारियों की पूर्व अनुमति से रोड शो की इजाजत दे दी है। इसी के साथ चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों की बैठकों, रैलियों, रोड शो के लिए 50 फीसदी क्षमता की पाबंदी को अब हटा दिया है। चुनाव आयोग ने कोरोना वायरस संक्रमण को ध्यान में रखते हुए रैली कई प्रतिबंध लगाए थे। हालांकि, बीच में भी चुनाव आयोग ने नियमों में ढील देते हुए 50 फीसदी क्षमता के साथ रैली करने की अनुमति दी थी।
इससे पहले रविवार को चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या के संबंध में बड़ी राहत दी थी। COVID-19 मामलों में गिरावट का हवाला देते हुए, चुनाव आयोग ने स्टार प्रचारकों की संख्या को बहाल कर दिया था, जिससे अब सभी पार्टियां नियम के मुताबिक पहले जितनी संख्या में स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार सकती हैं। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्यीय दल अधिकतम 40 स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार सकते हैं। अन्य पार्टियां जो पंजीकृत हैं लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं हैं, उनके पास अब 20 स्टार प्रचारक हो सकते हैं।
बता दें कि चुनाव आयोग के अनुसार पांच राज्यों में कुल सात चरणों में विधानसभा चुनाव का ऐलान किया था। इसमें से अब तक तीन चरणों के चुनाव हो चुके हैं। अब चार चरण के चुनाव बचे हुए हैं। इसमें चौथे चरण के लिए 23 फरवरी को, पांचवें चरण के लिए 27 फरवरी को, छठवें चरण के लिए 3 मार्च और सातवें चरण के लिए 7 मार्च को वोट डाले जाएंगे।

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