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चुनाव आयोग ने दिल्ली नगर निगम चुनावों की तैयारियों पर लगाई रोक

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-नए तरीके से वार्ड का परिसीमन करना होगा, नए तरीके से वार्ड आरक्षण आदि करना होगा, इसलिए इस सभी में काफी समय लग सकता है। संसद द्वारा पास कानून के बाद तीनों नगर निगम का अस्तित्व खत्म हो चुका है, अब एकीकृत नगर निगम होगा

नई दिल्ली। दिल्ली के राज्य चुनाव आयोग ने दिल्ली के तीनों नगर निगमों में होने वाले चुनावों की तैयारियों पर रोक लगा दी है। इसके लिए राज्य चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया है। जिसमें केंद्र सरकार द्वारा संसद में पास किए गए कानून का हवाला दिया गया है और कहा है कि क्योंकि अब MCD यूनिफाइड हो गई हैं, 272 की जगह अब 250 वार्ड से अधिक यहां नहीं हो सकते।

राज्य चुनाव आयोग ने कहा कि नए तरीके से वार्ड का परिसीमन करना होगा, नए तरीके से वार्ड आरक्षण आदि करना होगा, इसलिए इस सभी में काफी समय लग सकता है। संसद द्वारा पास कानून के बाद तीनों नगर निगम का अस्तित्व खत्म हो चुका है, अब एकीकृत नगर निगम होगा। इसलिए नगर निगम के आम चुनाव के लिए चल रहे सभी कामों पर रोक लगाई जाती है।

बता दें कि निगम चुनाव अप्रैल में होने थे। इससे पहले तीनों निगमों के लिए पिछली बार 23 अप्रैल, 2017 को चुनाव हुए थे। मार्च में दिल्ली के राज्य चुनाव आयुक्त एस के श्रीवास्तव ने एक संवाददाता सम्मेलन के बीच निगम चुनाव की तारीखों की घोषणा यह कहते हुए टाल दी थी कि उन्हें केंद्र से एक संदेश मिला है। केंद्र दिल्ली के तीनों नगर निगम को एक करने की योजना बना रही है।

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