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शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी को दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले से शादीशुदा होने के बावजूद कथित तौर पर शादी का झांसा देकर एक महिला से शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी एक व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। यह देखते हुए कि आरोपी व्यक्ति ने हर अवसर पर पीड़ित महिला को धोखा दिया और उसे भगोड़ा भी घोषित किया गया था, हाईकोर्ट ने कहा कि वह राहत का हकदार नहीं है।

जस्टिस योगेश खन्ना ने कहा कि इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता द्वारा हर मौके पर पीड़िता को धोखा देने के आचरण को देखते हुए वह अग्रिम जमानत का हकदार नहीं है और मुख्य रूप से क्योंकि वह जांच में शामिल नहीं होता है और उसे भगोड़ा अपराधी घोषित किया गया है, इसलिए उसकी याचिका खारिज की जाती है।

अदालत उस व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी क्योंकि उसे इस साल वसंत कुंज पुलिस थाने में उसके खिलाफ दर्ज FIR मामले में गिरफ्तारी की आशंका थी। महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि आरोपी व्यक्ति द्वारा अक्टूबर 2018 से शादी करने के बहाने उसका शोषण किया जा रहा था।

वहीं, व्यक्ति ने अपनी याचिका में कहा कि शादी करने का कथित वादा, यदि कोई हो वो, अक्टूबर 2018 में किया गया था जब वे एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर मिले थे और शारीरिक संबंध बनाए थे। याचिका में दावा किया गया कि बाद में वे दिल्ली से बाहर चले गए और फिर से सहमति से संबंध बनाए और 2019 में, महिला को पता चला कि व्यक्ति ने अपनी पत्नी से तलाक नहीं लिया है, उसने उसके साथ सहमति से संबंध जारी रखा और उसके कृत्य को माफ कर दिया था।

व्यक्ति ने आरोप लगाया कि अब महिला यह दलील नहीं दे सकती कि वह निर्दोष थी और व्यक्ति ने उसे धोखा दिया क्योंकि उसने फरवरी तक उसके साथ सहमति से संबंध बनाए थे। हालांकि, हाईकोर्ट ने कहा कि एफआईआर से पता चलता है कि उस व्यक्ति ने खुद को तलाकशुदा बताया था और उसकी पत्नी और बच्चे कनाडा में रह रहे थे।अदालत ने मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर उस व्यक्ति के प्रोफाइल का अवलोकन किया और पाया कि उसने अपना नाम भी बदल लिया था और एक नकली पता दिया था। अदालत ने कहा कि शुरुआत से ही गलत बयानी / गलत धारणा थी और महिला को यौन क्रिया में शामिल करने के लिए झूठे वादे किए गए थे।

 

ऐसा प्रतीत होता है कि अभियोक्ता को 2019 में उसकी शादी के बारे में पता चला और उसने शिकायत दर्ज कराई, लेकिन तब इसे वापस ले लिया गया क्योंकि आरोपी ने उसे आश्वासन दिया था कि वह अपनी पत्नी से तलाक ले लेगा जो प्रक्रियाधीन थी। यहां भी उसने उसे कुछ दस्तावेज दिखाए जो कथित तौर पर द्वारका अदालत में लंबित तलाक की फर्जी की याचिका थी। जस्टिस खन्ना ने कहा कि इस प्रकार हर कदम पर उसने झूठे आधारों/तथ्यों पर उसकी सहमति प्राप्त करने के लिए तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया। इस प्रकार, यौन कृत्य में शामिल होने के लिए अभियोजन पक्ष के फैसले के झूठे वादे का सीधा संबंध है।

 

महिला ने मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान में दोहराया कि जब उसे उसकी शादी के बारे में पता चला तो उसने उसे आश्वस्त किया कि वह निश्चित रूप से अपनी पहली पत्नी से तलाक लेगा और उससे शादी करेगा। उसने बताया किया कि आरोपी ने फर्जी तलाक की याचिका भी उसे दिखाई और फिर से उसके साथ यौन संबंध बनाए। 

 

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