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अमानतुल्लाह खान पर सीबीआई चलाएगी मुकदमा

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नई दिल्ली। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक और दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान के खिलाफ 2016 में दर्ज ‘अवैध’ नियुक्तियों के मामले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई की मंजूरी दे दी है। आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी।

सूत्रों ने कहा कि वक्फ बोर्ड के तत्कालीन सीईओ महबूब आलम के खिलाफ नियमों, विनियमों और कानून के जानबूझकर और आपराधिक उल्लंघन और पद के दुरुपयोग और सरकारी खजाने को वित्तीय नुकसान पहुंचाने सहित अपराधों के लिए अभियोजन की मंजूरी दी गई है।

दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के उप-मंडल मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) ने नवंबर 2016 में दिल्ली वक्फ बोर्ड में विभिन्न मौजूदा और गैर-मौजूदा पदों पर अमानतुल्लाह खान द्वारा “मनमानी और अवैध” नियुक्तियों का आरोप लगाते हुए एक शिकायत दर्ज की थी।

सूत्रों ने कहा कि सीबीआई ने एक मामला दर्ज किया था और जांच की थी जिसमें मुकदमा चलाने योग्य पर्याप्त सबूत सामने आए थे, जिसके बाद सीबीआई ने उपराज्यपाल से मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने इस साल मई में अपना अनुरोध पेश किया था।

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