नई दिल्ली। दिल्ली के गाजीपुर इलाके के दिल्ली नगर निगम (MCD) के स्कूल के अंदर पांचवीं क्लास की छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई है। स्कूल के चपरासी ने छात्रा को नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश किया और तीन बाहरी लोगों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। स्कूल के प्रिंसिपल की शिकायत पर गाजीपुर थाना पुलिस ने गैंगरेप, अपहरण, पाक्सो समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी चपरासी अजय (54) को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है।
पीड़ित परिवार गाजीपुर थाना क्षेत्र में रहता है। पीड़िता के परिवार में माता-पिता व बड़ा भाई है। 10 साल की पीड़िता इलाके के एक निगम स्कूल पांचवीं कक्षा में पढ़ाई करती है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि 14 मार्च को पीड़िता की स्कूल की आखिरी परीक्षा थी। वह उसमें अनुपस्थित थी। क्लास की टीचर ने पेरेंट्स को फोन किया, पीड़िता के भाई ने फोन उठाया और बताया कि स्कूल के चपरासी ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी बहन के साथ गैंगरेप किया है। उसकी बहन बहुत डरी हुई है। वारदात की सूचना मिलते ही स्कूल में हड़कंप मच गया।
स्कूल की प्रिंसिपल और टीचर ने पीड़ित परिवार से मिल कर वारदात की जानकारी ली। पीड़ित परिवार ने पुलिस के पास जाने से इन्कार कर दिया। परिवार अज्ञात स्थान पर चला गया है। जिसके बाद प्रिंसिपल ने 22 मार्च को गाजीपुर थाना में पुलिस को लिखित में वारदात की सूचना दी। बताया कि चपरासी ने स्कूल में अज्ञात जगह पर अपने साथियों के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने उस शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर चपरासी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पीड़िता से संपर्क कर उसे LBS अस्पताल में भर्ती करवाया है। आरोपी पिछले दस साल से निगम स्कूल में चपरासी के पद पर नौकरी कर रहा था। उसके खिलाफ पहले से कोई केस दर्ज नहीं है,इस मामले में पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है।
पुलिस ने बताया कि गाजीपुर थाने में आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363 (अपहरण), धारा 328 (अपराध करने के इरादे से जहर आदि के माध्यम से चोट पहुंचाना), धारा 376 डी (सामूहिक दुष्कर्म) और 506 (आपराधिक धमकी), यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POSCO) अधिनियम और संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।