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राज्य में मामलों की जांच के लिए मेघालय सरकार ने सीबीआई को दी गई ‘सामान्य सहमति’ वापस ली

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नई दिल्ली (पीटीआई)। मेघालय सरकार ने राज्य में मामलों की जांच के लिए सीबीआई (दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत ) को दी गई ‘सामान्य सहमति’ को वापस ले लिया है। सीबीआई को अब केस-टू-केस आधार पर राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। इसके साथ ही मेघालय सीबीआई को जांच के लिए आम सहमति वापस लेने वाला नौवां राज्य बन गया है। इससे पहले मिजोरम और सात अन्य राज्यों, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और केरल ने अपनी ‘सामान्य सहमति’ वापस ले चुके हैं।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा 6 में प्रावधान है कि दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान का एक सदस्य उस राज्य की सरकार की सहमति के बिना किसी राज्य में किसी भी क्षेत्र में अधिनियम के तहत शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर सकता है। 2020 में पंजाब और केरल सरकार ने सीबीआई से आम सहमति वापस ले ली थी। महाराष्ट्र सरकार ने अक्टूबर 2020 में ‘सामान्य सहमति’ वापस ले ली थी। जुलाई, 2020 वर्ष में, राजस्थान सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को दी गई अपनी सामान्य सहमति वापस ले ली थी। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल सरकारों ने 2018 में ही अपनी “सामान्य सहमति” वापस ले ली थी।

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